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निवार पुलिस का एक्शन: प्रतिबंध के बावजूद हो रहा था अवैध बोरिंग, मशीन समेत ट्रक जप्त

जबलपुर संभाग ब्यूरो: राजेश विश्वकर्मा दिनांक: 25/04/2026

स्थान: निवार/माधवनगर (कटनी)

कटनी। जिले में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए बोरिंग प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चौकी निवार (थाना माधवनगर) पुलिस ने अवैध रूप से नलकूप खनन कर रही एक विशाल मशीन को रंगे हाथों पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है।

कलेक्टर के आदेशों की उड़ाई जा रही थी धज्जियाँ

​कटनी जिले में भीषण गर्मी और जल संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत बिना अनुमति बोरिंग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके बावजूद ग्राम पहाड़ी निवार में नियमों को ताक पर रखकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था।

कार्रवाई का विवरण

​पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी अंजनी मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने जब मौके पर दबिश दी, तो पाया कि:

  • वाहन: अशोक लीलैंड कंपनी का नीले रंग का ट्रक (नंबर TS 12 EE 2289)।
  • गतिविधि: मशीन द्वारा अवैध रूप से नलकूप (बोरिंग) का खनन किया जा रहा था।
  • आरोपी: मकान मालिक ललित चौबे और मशीन चालक हरिप्रसाद मलगाम (निवासी मंडला)।

कानूनी कार्रवाई

​जब पुलिस ने बोरिंग से संबंधित अनुमति के दस्तावेज मांगे, तो आरोपी कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सके। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से:

  1. ​बोरिंग मशीन सहित ट्रक को जप्त कर कब्जे में लिया।
  2. ​आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 223, 3(5) एवं म.प्र. पेयजल परीक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
  3. ​आरोपियों को धारा 35(3) BNSS का नोटिस देकर विवेचना शुरू कर दी है।

टीम की विशेष भूमिका

​इस त्वरित कार्रवाई को अंजाम देने में चौकी प्रभारी निवार अंजनी मिश्रा, प्रधान आरक्षक गौरव सेन, आरक्षक अरविंद और आरक्षक वकील यादव की मुख्य भूमिका रही।

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