*कोतवाली थाना निरीक्षण : पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए सख्त दिशा-निर्देश*

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**कटनी, दिनांक 06 जुलाई 2025*◻️ *कोतवाली थाना निरीक्षण : पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए सख्त दिशा-निर्देश**पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिनय विश्वकर्मा द्वारा आज थाना कोतवाली का निरीक्षण किया गया।* निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना के हवालात, मालखाना, शस्त्रागार, सीसीटीएनएस कक्ष, अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर आदि का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों के संधारण की गुणवत्ता, लंबित प्रकरणों की स्थिति एवं उनके निराकरण की प्रक्रिया की भी गहन समीक्षा की।🔹 *प्रमुख दिशा-निर्देश :**1. जनसुनवाई को दें सर्वोच्च प्राथमिकता :* प्रत्येक फरियादी को संवेदनशीलता, सम्मान एवं धैर्य के साथ सुना जाए। थाने में आने वाले प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव होना चाहिए कि उसकी समस्या को गंभीरता से लिया गया है। जन विश्वास को मजबूत करना पुलिस की प्रथम जिम्मेदारी है।*2. लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण :*अपराधों की विवेचना में किसी भी स्तर पर देरी न हो। विवेचना की गुणवत्ता, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चालान की प्रक्रिया समयबद्ध व विधिसम्मत रूप से सुनिश्चित की जाए। विशेषकर महिला एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाए।*3. रिकॉर्ड्स एवं डिजिटल अभिलेखों का संधारण*:थाने के समस्त अभिलेख सुव्यवस्थित, अद्यतन एवं स्पष्ट होने चाहिए। सीसीटीएनएस पर अपराध पंजीबद्ध होने से लेकर चालान प्रस्तुत किए जाने तक की सभी प्रविष्टियां समय पर होनी चाहिए।*4. थाना परिसर की सफाई एवं अनुशासन* : थाना परिसर की साफ-सफाई, कार्यालय कक्षों की सुव्यवस्था, हवालात की सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के अनुरूप स्थिति, स्टाफ की वर्दी, व्यवहार व ड्यूटी के प्रति सजगता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी पहलुओं पर नियमित निगरानी आवश्यक है।*5. आगंतुक रजिस्टर की निगरानी और फीडबैक सिस्टम* : रजिस्टर में दर्ज फरियादियों से स्वयं संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें उचित न्याय मिला है अथवा नहीं। यह प्रक्रिया पुलिस की पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती है।*जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने विशेष रूप से प्रत्येक थाने में अपराधियों के डोज़ियर तैयार करने और संदिग्ध/अवांछित तत्वों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।*

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