Katni 32°C | Sunday, 5 April 2026

पशु चारे का जिले की सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित

05 Apr, 2026 Adrishy Shakti madhya-pradesh, KATNI
1001486070 1 पशु चारे का जिले की सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित

पशु चारे का जिले की सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित

कलेक्‍टर श्री तिवारी ने जारी किया आदेश

कटनी – जिले में आगामी माहों में पशु चारा एवं भूसा की उपलब्धता बनाये रखने हेतु कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने मध्यप्रदेश पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त प्रकार के पशु चारा कडवी (ज्वार के डण्ठल), पैरा (धान के डण्ठल), गेहूँ का भूसा, घास, तथा पशुओं द्वारा खाये जाने वाले चारे की अन्य किस्मों के कटनी जिले की सीमा के बाहर निर्यात पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित कर दिया है।

कलेक्‍टर श्री तिवारी ने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी कृषक, व्यापारी या व्यक्ति निर्यातक, किसी भी प्रकार के वाहन (नाव, मोटर, रेल, ट्रक, यान, बैलगाडी अथवा पैदल) द्वारा कटनी जिले से अन्य जिलों में कलेक्टर की अनुज्ञा पत्र के बिना पशु चारे का निर्यात नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पशु चारे के निर्यात करने का प्रयास नहीं करेगा तथा निर्यात करने का दुष्प्रेरण नहीं करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

खबर सोशल मीडिया में शेयर करें